यहां आपको बता दें कि सीमैन बुक का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है. सीमैन बुक खासतौर पर मर्चेंट नेवी और क्रूज लाइन में कार्यरत कर्मचारियों को जारी किया जाता है. इनके अलावा, सीमैन बुक मछली पकड़ने वाले जहाजों में कार्यरत मछुवारों को भी जारी किया जाता है. जिस तरह से आप विदेश जो के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मर्चेंन नेवी और क्रूजलाइन में कार्यरत कर्मी सीमैन बुक का इस्तेमाल करते हैं. सीमैन बुक एक तरह का ऐसा दस्तावेज है, जिसे शिप में काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र कहा जाता है.
सीमैन बुक में भी पासपोर्ट की तरह शिपिंग कंपनी के कर्मचारियों का नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता सहित अन्य विविरण मौजूद होता है. इसके अलावा, सीमैन बुक में कर्मचारी के शैक्षणिक योग्यता का भी जिक्र होता है. साथ ही, सीमैन बुक में कर्मी का पद, तैनाती वाले जहाज का नाम, यात्रा की अवधि का भी उल्लेख किया जाता है. अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी भी वैसेल या शिप में तैनात कर्मी की पहचान इसी सीमैन बुक के जरिए की जाती है. इसी सीमैन शिप के जरिए विदेशी पोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है.
एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पर्यटन, व्यापार, मेडिकल सहित अन्य उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वाले सभी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर वैध पासपोर्ट और वीजा की ही जरूरत होती है. लेकिन, यदि मर्चेंट नेवी, क्रूज लाइन या वैसेल में तैनात कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सीमैन बुक के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है तो सीमैन बुक को पासपोर्ट की तरह ही मान्यता दी जाती है. हालांकि, एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जांच के दौरान पैसेंजर को सीमैन बुक के साथ-साथ कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट (सीडीसी) भी दिखाना होता है.
क्या सीमैन बुक धारक को नहीं होती वीजा की जरूरत?
एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीमैन बुक और सीडीसी का इस्तेमाल क्रू ट्रांजिट वीजा के तौर भी किया जाता है. यदि मर्चेंट नेवी, वैसेल या क्रूज में कार्यरत कर्मी यात्रा के दौरान विभिन्न देशों से गुजरते हैं तो सीमैन बुक का इस्तेमाल ट्रांजिट वीजा के तौर पर किया जा सकता है. वहीं, अपने पोर्ट पर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे कर्मी भी सीमैन बुक और सीडीसी का इस्तेमाल वीजा की तरह करते हैं. यदि यात्रा निजी है और अधिकारिक उद्देश्य से नहीं है तो यात्री को पासपोर्ट और संबंधित देश का वीजा चाहिए होगा.